Excise Policy Case:बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया।
Excise Policy Case:बुधवार को सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से हिरासत में लिया और कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें पांच दिन की निगरानी में हिरासत में रखा जाए, ताकि वे कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में उनसे पूछताछ कर सकें। आज पहले हुई सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हिरासत मामले पर फैसला टाल दिया।
रिमांड अवधि के दौरान पत्नी सुनीता 30 मिनट तक अरविंद केजरीवाल से मिल सकती हैं
रिमांड अवधि के दौरान कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को हर दिन 30 मिनट तक उनसे मिलने की अनुमति दी। साथ ही केजरीवाल के वकील को भी हर दिन 30 मिनट तक उनसे मिलने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने कहा कि रिमांड अवधि के दौरान उन्हें अपनी निर्धारित दवाएं और घर का बना खाना भी अपने साथ ले जाने की अनुमति दी गई है।
केजरीवाल ने अदालत को बताया कि मनीष सिसोदिया और मैं इस मामले में निर्दोष हैं,
साथ ही आप भी निर्दोष है। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अदालत को बताया कि इस मामले में वे निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों ही निर्दोष हैं। केजरीवाल ने अदालत को बताया, "मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है।" मीडिया इस दावे के समर्थन में सीबीआई के सूत्रों का हवाला दे रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे लगे कि सिसोदिया या कोई और दोषी है। मैंने अपनी बेगुनाही के साथ-साथ सिसोदिया और आप की बेगुनाही भी घोषित की है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई पर गंभीर गलत काम करने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल के अनुसार, उनकी पूरी रणनीति मीडिया के सामने हमें बदनाम करना है। कृपया ध्यान दें कि मीडिया ने सीबीआई के सूत्रों का उपयोग करके इन सभी चीजों की रिपोर्टिंग की है। केजरीवाल ने आगे कहा कि सीबीआई मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। यह अखबार की मुख्य हेडलाइन होगी। एक नाटकीय मामला बनाना उनका लक्ष्य है। इसी वजह से सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड की मांग की।
केजरीवाल की हिरासत के लिए अपने अनुरोध में सीबीआई ने दावा किया कि मामले की बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए उनसे पूछताछ जरूरी होगी। एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी सबूतों के साथ मामले में शामिल अन्य आरोपियों के सामने पेश किया जाना चाहिए। सीबीआई ने कहा, "हमें उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ करने की जरूरत है क्योंकि वह (सह-आरोपी) विजय नायर को भी नहीं पहचानते, जो कभी उनके अधीनस्थ थे।" उनका दावा है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी नायर के पर्यवेक्षक हैं। वह मामले में सह-आरोपी मनीष सिसोदिया को पूरी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। उनका आमना-सामना होना चाहिए। उन्हें दस्तावेज दिखाए जाने चाहिए।
इसे भी पढ़ें:- BSTC राजस्थान Pre DElED 2024 के लिए एडमिट कार्ड प्रकाशित
Excise Policy Case: Arvind Kejriwal's troubles increased, court sent him on three-day CBI remand 2024 pic.twitter.com/C3OBJCVS09
— 🤝Oysis Digital Shop 🪴 (@horo_oysis) June 26, 2024