दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी को वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है. जानें क्या है पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मामले में अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश दिया है. इस वीडियो में दिल्ली के सीएम की पत्नी ने वीडियो उस समय पोस्ट किया था, जब उनके पति ने कथित शराब नीति घोटाले में जांच एजेंसी ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के समक्ष को व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखी थी.
दिल्ली हाईकोर्ट वीसी नियमों का उल्लंघन
केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पोस्ट करने के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई. वकील वैभव सिंह ने मामले को लेकर जानकारी दी और कहा, कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और अन्य को 9 जुलाई तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से रिकॉर्डिंग हटाने को कहा है और कहा है कि यह दिल्ली हाईकोर्ट वीसी नियमों का उल्लंघन है.
सुनीता केजरीवाल और अन्य को नोटिस जारी
अंग्रेजी वेबसाइट लाइव लॉ ने जो खबर प्रकाशित की है उसके अनुसार, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए सुनीता केजरीवाल और कई अन्य के खिलाफ एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है.
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The wife of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Sunita Kejriwal, has been ordered by the High Court to take down the video footage from social media. Understand the entire situation pic.twitter.com/W1sNZWI7Yu
— 🤝Oysis Digital Shop 🪴 (@horo_oysis) June 15, 2024